झाबुआ: आदतन अपराधी रामसिंह 6 माह के लिए जिला बदर, कलेक्टर ने जारी किए आदेश LawAndOrder PublicSafety CriminalExile
- Jan 15
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झाबुआ। जिले में कानून व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नेहा मीना ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 के तहत कार्यवाही करते हुए कुख्यात अपराधी रामसिंह उर्फ रमजु उर्फ राजु (निवासी आमलीफलिया) के विरुद्ध जिला बदर का आदेश जारी किया है।

इन जिलों की सीमाओं से रहना होगा बाहर
जारी आदेश के मुताबिक, रामसिंह को 24 घंटे के भीतर झाबुआ जिले की राजस्व सीमा के साथ-साथ पड़ोसी जिलों— धार, रतलाम, आलीराजपुर और बड़वानी की सीमाओं से भी 6 महीने के लिए बाहर जाना होगा। इस अवधि के दौरान वह बिना सक्षम न्यायालय की लिखित अनुमति के इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
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26 आपराधिक मामले हैं दर्ज, अस्पताल में फायरिंग की थी घटना
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार, अनावेदक रामसिंह वर्ष 2009 से लगातार अपराध की दुनिया में सक्रिय है। उसके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, आगजनी और बलवा जैसे 26 गंभीर मामले दर्ज हैं।
ताजा घटना: हाल ही में आरोपी ने जिला अस्पताल परिसर में रात के समय बंदूक से फायरिंग कर दहशत फैला दी थी।
सुधार की गुंजाइश नहीं: पूर्व में गुंडा फाइल खोलने और प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के बावजूद उसकी गतिविधियों में कोई सुधार नहीं हुआ। पिछले एक साल में ही उसने 4 नई वारदातों को अंजाम दिया है।
दहशत का पर्याय बना अपराधी
पुलिस रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि आरोपी और उसके परिजनों की दबंगई के कारण क्षेत्र में भय का माहौल है। आम नागरिक उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने या गवाही देने से डरते हैं। इसी आतंक को खत्म करने और भविष्य में किसी बड़ी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर ने यह कठोर कदम उठाया है।











