शिक्षा मंत्रालय ने जारी की SMC गाइडलाइंस 2026 की स्थिति; बिना सहायता प्राप्त स्कूलों को मिली छूट EducationalReforms, RightToEducationAct, EducationPolicyIndia
- May 21
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नई दिल्ली(Courtesy PIB): शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (SMC) गाइडलाइंस 2026 के संबंध में विभिन्न प्रकार के स्कूलों पर इसकी लागू होने की स्थिति स्पष्ट कर दी है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे पत्र में साफ किया है कि शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 की धारा 2(n)(iv) के तहत आने वाले निजी और बिना सहायता प्राप्त स्कूलों पर ये गाइडलाइंस अनिवार्य रूप से लागू नहीं होंगी, बशर्ते वे सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण से किसी भी प्रकार की सहायता या अनुदान न ले रहे हों।

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मुख्य बिंदु:
गाइडलाइंस का उद्देश्य: शिक्षा मंत्रालय ने 6 मई 2026 को इन गाइडलाइंस को लॉन्च किया था, जिसका मकसद स्कूली शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना और विकेंद्रीकृत गवर्नेंस को बढ़ावा देना है।
स्पष्टीकरण की वजह: विभिन्न वर्गों से RTE अधिनियम की धारा 21 के संदर्भ में इन दिशानिर्देशों की बाध्यता को लेकर चिंताएं जताई गई थीं, जिसके बाद मंत्रालय ने 20 मई 2026 को यह स्पष्टीकरण जारी किया।
स्वैच्छिक गठन की सलाह: हालांकि इन स्कूलों पर यह नियम बाध्यकारी नहीं है, फिर भी मंत्रालय ने इन्हें पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर स्कूल संचालन के लिए स्वेच्छा से SMC गठन करने के लिए प्रोत्साहित किया है।
मंत्रालय का संदेश: शिक्षा सरकार, स्कूल, अभिभावकों और समाज की एक साझा जिम्मेदारी है। बच्चों के बेहतर भविष्य और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सभी हितधारकों के बीच सहयोग बेहद जरूरी है।











