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छिंदवाड़ा: ड्यूटी पर नशा कर विवाद करने वाले भृत्य पर गिरी गाज, सहायक आयुक्त ने किया निलंबित ChhindwaraNews TribalWelfareDepartment AdministrativeAction

  • Jan 5
  • 1 min read

छिंदवाड़ा। शासकीय कार्यों में अनुशासनहीनता और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ जनजातीय कार्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विकासखंड चौरई के अंतर्गत आदिवासी बालक छात्रावास कुण्डा में पदस्थ भृत्य (Peon) श्री विवेक धुर्वे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

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क्या है पूरा मामला?

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री सतेंद्र मरकाम ने बताया कि कुण्डा छात्रावास के अधीक्षक द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के अनुसार, संबंधित कर्मचारी विवेक धुर्वे:

  • मादक पदार्थों का सेवन कर ड्यूटी पर उपस्थित होता था।

  • बिना किसी पूर्व सूचना के अक्सर अनुपस्थित रहता था।

  • नशे की हालत में अधीक्षक और ग्रामवासियों के साथ अनावश्यक विवाद की स्थिति पैदा करता था।

  • बार-बार समझाइश देने के बावजूद उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आ रहा था।

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कदाचार की श्रेणी में माना गया कृत्य

विभागीय जांच में पाया गया कि श्री धुर्वे का यह व्यवहार 'मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965' के विरुद्ध है। इसे कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता और स्वेच्छाचारिता मानते हुए कदाचार की श्रेणी में रखा गया है।

निलंबन और मुख्यालय निर्धारण

'मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966' के तहत कार्रवाई करते हुए सहायक आयुक्त ने निलंबन आदेश जारी कर दिए हैं।

  • नया मुख्यालय: निलंबन अवधि के दौरान श्री धुर्वे का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, हर्रई नियत किया गया है।

  • उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह (निलंबन) भत्ते की पात्रता रहेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिससे विभाग के अन्य लापरवाह कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति है।

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