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बैतूल: दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति समेत चार आरोपी गिरफ्तार BetulNews, CrimeUpdate, MPPolice

  • Jul 24
  • 2 min read

बैतूल: जिला पुलिस की चोपना थाना टीम ने दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सुसाइड नोट और व्हाट्सएप चैट जैसे डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर की गई है।

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क्या है पूरा मामला?

15 जुलाई को चोपना थाना अंतर्गत ग्राम झोली-01 के पंचायत भवन परिसर में 40 वर्षीया अर्चना का शव पेड़ से लटका मिला था। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की थी।

जांच के दौरान सामने आया कि मृतिका की पुत्री दीक्षा का विवाह दिसंबर 2025 में वासुदेव बछाड़ के साथ हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा कार और 3 लाख रुपये नकद की मांग को लेकर पीड़िता को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। घटना स्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें प्रताड़ना और धमकियों का जिक्र था। इसके अलावा पुलिस को प्रताड़ना से जुड़े डिजिटल साक्ष्य (व्हाट्सएप संदेश) भी प्राप्त हुए हैं।

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पुलिस की वैधानिक कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए चोपना पुलिस ने बीएनएस (BNS) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 85 (क्रूरता), 3(5) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया।

वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने दबिश देकर नामजद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है:

  1. वासुदेव बछाड़ (पति), उम्र 28 वर्ष

  2. सचिन बछाड़ (ससुर), उम्र 58 वर्ष

  3. कविता बछाड़ (सास), उम्र 45 वर्ष

  4. विपुल बैरागी (नंदोई), उम्र 34 वर्ष

घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि दहेज प्रताड़ना या किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की स्थिति में तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करें, ताकि समय रहते आवश्यक कानूनी कदम उठाए जा सकें।

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