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बैतूल में अवैध खनिज भंडारण और उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई: दो मामलों में ₹69 लाख से अधिक का जुर्माना, पोकलेन मशीन राजसात IllegalMining, EnvironmentalImpact, MineralExtraction

  • May 18
  • 3 min read

बैतूल, 18 मई 2026: जिले में अवैध खनिज गतिविधियों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। अपर कलेक्टर न्यायालय बैतूल ने दो अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित कंपनियों और आरोपियों पर कुल 69 लाख 20 हजार 400 रुपये का जुर्माना (शास्ति) अधिरोपित किया है। इसके साथ ही अवैध उत्खनन में प्रयुक्त एक पोकलेन मशीन को भी शासन के पक्ष में राजसात (अधिहरित) करने के आदेश दिए गए हैं।


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1. तीसरी रेलवे लाइन निर्माण में अवैध खनिज भंडारण पर ₹36.95 लाख का जुर्माना

आमला तहसील के ग्राम हसलपुर में तीसरी रेलवे लाइन निर्माण कार्य के दौरान बिना अनुमति के रेत और गिट्टी का भंडारण करने के मामले में न्यायालय ने 36 लाख 95 हजार 400 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है।

  • निरीक्षण और जब्ती: एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर सहायक खनि अधिकारी ने 8 मई 2025 को पटवारी के साथ मौजा हसलपुर के खसरा नंबर 201 का निरीक्षण किया था। वहां रेलवे लाइन किनारे स्थापित आरएमसी प्लांट के पास बिना वैध दस्तावेजों के 257 घनमीटर गिट्टी/डस्ट और 246 घनमीटर रेत का अवैध भंडारण पाया गया, जिसे मौके पर ही जब्त कर लिया गया था।

  • संबंधित कंपनियां: जांच में पता चला कि यह प्लांट मेसर्स वायएसएम बिल्डकॉन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का है, जो केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए रेलवे की तीसरी लाइन निर्माण कार्य में कंक्रीट सप्लाई कर रही थी। प्लांट ऑपरेटर मनीष यादव मौके पर रॉयल्टी रसीद या भंडारण से जुड़े दस्तावेज पेश नहीं कर सका।

  • न्यायालय का फैसला: अपर कलेक्टर वंदना जाट ने आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि शासकीय निर्माण कार्यों में भी बिना वैध खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति के गौण खनिजों का उपयोग या भंडारण नहीं किया जा सकता। यह मध्यप्रदेश खनिज नियम 2022 का उल्लंघन है, जिसके तहत इन कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है।

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2. सोनाघाटी में अवैध मुरूम उत्खनन पर ₹32.25 लाख का जुर्माना

दूसरे मामले में, बैतूल के सोनाघाटी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से मुरूम का उत्खनन करने के आरोप में आरोपी पर 32 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

  • रात में छापामार कार्रवाई: 15 जनवरी 2025 की रात लगभग 2:30 बजे कोतवाली पुलिस ने मौजा सोनाघाटी स्थित खसरा नंबर 105/5 पर छापा मारा था। वहां एक चेन माउंटेड पोकलेन मशीन से मुरूम का अवैध उत्खनन किया जा रहा था। पुलिस को देखकर दो डम्पर (क्रमांक एमपी 48 एच 5560 एवं एमएच 27 एक्स 0801) के चालक वाहन छोड़कर फरार हो गए, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया था।

  • अवैध उत्खनन की पुष्टि: खनिज विभाग की नापजोख में स्थल से कुल 3465 घनमीटर मुरूम का अवैध उत्खनन होना पाया गया। पोकलेन ऑपरेटर अज्जू फरकाड़े के बयान के आधार पर यह साबित हुआ कि यह मशीन टिकारी निवासी शेख निजाम की है और उसी के कहने पर रात में यह अवैध काम किया जा रहा था।

  • न्यायालय का फैसला: न्यायालय ने शेख निजाम को अवैध उत्खनन का दोषी पाते हुए ₹32.25 लाख का जुर्माना ठोंका है। साथ ही, जब्त की गई पोकलेन मशीन को शासन के पक्ष में राजसात करने और उसका पारदर्शी तरीके से निस्तारण करने के आदेश दिए हैं। हालांकि, खाली अवस्था में मिलने के कारण दोनों डम्परों पर अवैध परिवहन का मामला प्रमाणित नहीं माना गया।

अंतिम निर्देश: अपर कलेक्टर वंदना जाट ने उप संचालक खनि प्रशासन बैतूल को मध्यप्रदेश खनिज नियम 2022 के तहत दोनों ही मामलों में जुर्माने की राशि की सख्ती से वसूली करने के निर्देश जारी किए हैं।

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