लोक अदालत: दुर्घटना पीड़ितों को जल्द मिले मुआवजा, प्रधान जिला न्यायाधीश ने ली बीमा कंपनियों की बैठक
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बैतूल | 23 फरवरी 2026
14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा (एक्सीडेंट क्लेम) के अधिक से अधिक प्रकरणों को आपसी समझौते से सुलझाने के प्रयास तेज हो गए हैं। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल ने सोमवार को बीमा कंपनी के अधिकारियों और अधिवक्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।

पीड़ित परिवारों को राहत देना प्राथमिकता:
बैठक के दौरान श्री थपलियाल ने कहा कि वर्तमान में जिले में एक्सीडेंट क्लेम के 1522 प्रकरण लंबित हैं। उन्होंने जोर दिया कि दुर्घटना पीड़ितों को जितनी जल्दी मुआवजा (प्रतिकर) मिलेगा, उनका परिवार आर्थिक संकट से उतनी ही जल्दी उबर पाएगा।
मुख्य बिंदु:
प्री-सिटिंग बैठकें: लोक अदालत से पहले प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से प्री-सिटिंग बैठकें की जा रही हैं, ताकि पक्षकार आपसी सहमति बना सकें।
त्वरित निराकरण: बीमा कंपनी और पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता आपसी संवाद से कानूनी प्रक्रिया की देरी को कम कर सकते हैं।
बैठक में प्रधान न्यायाधीश (कुटुम्ब न्यायालय) श्री शिवबालक साहू, अपर जिला न्यायाधीश श्री सचिन कुमार घोष एवं श्री कैलाश नारायण अहिरवार सहित जिला विधिक सहायता अधिकारी और बीमा कंपनियों के पैनल अधिवक्ता उपस्थित रहे।









