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बैतूल: नो-मैपिंग मतदाताओं का सत्यापन शुरू, 5 जनवरी से होगी सुनवाई; 6,995 मतदाता रडार पर

  • Jan 5
  • 2 min read

बैतूल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, जिले की मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए 'नो-मैपिंग' मतदाताओं के सत्यापन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मकसूद अहमद ने बताया कि जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में चिह्नित 6,995 मतदाताओं की सुनवाई 5 जनवरी 2026 से शुरू होने जा रही है।

बैतूल नो-मैपिंग मतदाताओं का सत्यापन शुरू
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विधानसभा वार नो-मैपिंग मतदाताओं की स्थिति:

जिले में कुल 6,995 ऐसे मतदाता हैं जिनका डेटाबेस मेल नहीं खा रहा है। इनका विवरण इस प्रकार है:

  • मुलताई: 1341

  • आमला: 1331

  • बैतूल: 2129

  • घोड़ाडोंगरी: 981

  • भैंसदेही: 1213

  • बैतूल नो-मैपिंग मतदाताओं का सत्यापन शुरू

सत्यापन के लिए अनिवार्य दस्तावेज (Birth Criteria):

मतदाताओं को उनकी जन्म तिथि के आधार पर निम्नलिखित प्रमाण देने होंगे:

  1. 01 जुलाई 1987 से पूर्व जन्मे: स्वयं की जन्म तिथि या स्थान का प्रमाण।

  2. 01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे: स्वयं के साथ माता या पिता के जन्म का प्रमाण।

  3. 02 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे: स्वयं, पिता और माता तीनों के जन्म से संबंधित दस्तावेज।

  4. भारत के बाहर जन्मे: भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

इन 13 दस्तावेजों का कर सकते हैं उपयोग:

प्रशासन ने पहचान के लिए 13 प्रकार के दस्तावेजों की सूची जारी की है, जिनमें प्रमुख हैं:

  • आधार कार्ड, पासपोर्ट, या पैन कार्ड।

  • सरकारी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश।

  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र।

  • शैक्षणिक प्रमाण-पत्र (बोर्ड/यूनिवर्सिटी)।

  • जाति प्रमाण-पत्र (SC/ST/OBC) या स्थायी निवास प्रमाण-पत्र।

  • वन अधिकार प्रमाण-पत्र या भूमि/मकान आवंटन पत्र।

महत्वपूर्ण तिथियां और प्रक्रिया:

  • दावे और आपत्तियां: 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक।

  • निराकरण की अंतिम तिथि: 14 फरवरी 2026 तक सभी प्रकरणों का फैसला होगा।

  • अंतिम प्रकाशन: मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जाएगा।

अपील: प्रशासन ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि नोटिस मिलने के 7 दिनों के भीतर अपने दस्तावेज ERO/AERO कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि आप ईआरओ के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो पहली अपील जिला मजिस्ट्रेट और दूसरी अपील मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, भोपाल के समक्ष की जा सकती है। मतदाता ऑनलाइन माध्यम (voters.eci.gov.in) से भी अपना विवरण सुधार सकते हैं।


स्त्रोत: जनसंपर्क कार्यालय, बैतूल

 
 

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