नरवाई जलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, कलेक्टर ने दिए भारी जुर्माना वसूलने के निर्देश,लापरवाह अधिकारियों पर गिरी गाज StubbleBurningPrevention, AdministrativeMeasures, AgriculturalPractices
- Apr 1
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बैतूल | 1 अप्रैल 2026
जिले में कटाई के बाद खेतों में नरवाई (फसल अवशेष) जलाने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नरवाई जलाने वालों के विरुद्ध न केवल कानूनी कार्रवाई की जाए, बल्कि उनसे पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माना भी वसूला जाए।

लापरवाह अधिकारियों पर गिरी गाज
बैठक में नरवाई प्रबंधन की तहसीलवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने काम में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए:
वेतन वृद्धि रोकने का नोटिस: कृषि विकास अधिकारी (चिचोली), प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (भीमपुर एवं मुलताई) को कार्य में लापरवाही के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
कारण बताओ नोटिस: मॉनिटरिंग में शिथिलता बरतने पर तहसीलदार आठनेर, भैंसदेही और मुलताई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
बिना SMS (स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम) नहीं चलेंगे हार्वेस्टर
कलेक्टर ने कृषि विभाग और राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले में कोई भी हार्वेस्टर बिना 'स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम' के संचालित नहीं होना चाहिए। उन्होंने निम्नलिखित उपकरणों के उपयोग को अनिवार्य बताया है:
स्ट्रॉ रीपर
सुपरसीडर
रोटावेटर
रिपर कंबाइंडर एवं मल्चर
StubbleBurningPrevention, AdministrativeMeasures, AgriculturalPractices
जनजागरूकता और फील्ड मॉनिटरिंग पर जोर
कलेक्टर सूर्यवंशी ने कहा कि कृषि विस्तार अधिकारी लगातार फील्ड में रहकर किसानों को नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करें। उन्होंने साफ किया कि यदि कोई व्यक्ति सुनियोजित तरीके से नरवाई जलाता पाया जाता है, तो उस पर तत्काल जुर्माना लगाया जाए।
बैठक में अपर कलेक्टर वंदना जाट, संयुक्त कलेक्टर मकसूद अहमद, उप संचालक कृषि आनंद कुमार बड़ोनिया सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।











