MP News: सरकारी दफ्तरों में अब बिना फिटनेस और बीमा के नहीं दौड़ेंगे वाहन, सरकार ने कड़े किए नियम MPTransportNews GovernmentRules RoadSafetyMP
- Jan 8
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मध्य प्रदेश शासन के परिवहन विभाग ने सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब किसी भी सरकारी विभाग, निगम या निकाय में ऐसे वाहनों को अनुबंध (Contract) पर नहीं लिया जा सकेगा जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं होंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति में क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

क्या हैं नए निर्देश?
परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सरकारी विभागों में सीधे या निजी एजेंसियों के माध्यम से किराए पर लिए जाने वाले मालवाहक और यात्री वाहनों के पास निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है:
वैध बीमा (Insurance)
फिटनेस सर्टिफिकेट
परमिट और टैक्स का भुगतान
यह नियम न केवल अनुबंध के समय, बल्कि पूरे उपयोग की अवधि के दौरान लागू रहेगा। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वाहन का भुगतान करने से पहले इन दस्तावेजों की नियमित जांच जरूर करें।
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ओवरलोडिंग पर भी लगेगी लगाम
परिवहन विभाग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि खनिज या अन्य सामग्री के परिवहन के लिए दी जाने वाली अनुमति, वाहन की निर्धारित क्षमता (Loading Capacity) से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी अब सरकारी कामों में लगे वाहनों पर ओवरलोडिंग करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी वाहनों का 'मोटरयान कर' नियमानुसार जमा हो।
ई-मेल से ले सकेंगे मदद
सभी विभागों और निकायों की सुविधा के लिए परिवहन आयुक्त कार्यालय, ग्वालियर ने एक गाइडलाइन जारी की है। अगर किसी विभाग को वाहनों के दस्तावेजों या नियमों को लेकर कोई संशय है, तो वे ई-मेल आईडी commr.transpt@mp.gov.in पर संपर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।
क्यों जरूरी था यह फैसला?
अक्सर देखा गया है कि सरकारी विभागों में अनुबंधित वाहन बिना बीमा या फिटनेस के चलते रहते हैं। किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित पक्ष को मुआवजा मिलने में बड़ी परेशानी आती है। अब नए नियमों से न केवल सड़कों पर सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि कानूनी पेचीदगियों से भी राहत मिलेगी।











