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रिश्वत के बदले वेतन बहाली का खेल: बैतूल में संकुल प्राचार्य और शिक्षक सस्पेंड, संभागायुक्त की बड़ी कार्रवाई AntiCorruptionMeasures, TeacherMisconduct, ZeroTolerancePolicy

  • 6 days ago
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बैतूल | 09 अप्रैल, 2026

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में प्रशासनिक शुचिता को ताक पर रखकर शिक्षकों से रिश्वत मांगने वाले संकुल प्राचार्य और एक शिक्षक पर गाज गिरी है। संभागायुक्त कृष्ण गोपाल तिवारी ने भ्रष्टाचार की शिकायतों की प्राथमिक जांच के बाद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कोदारोटी के प्राचार्य धनराज सूर्यवंशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसी मामले में संलिप्तता पाए जाने पर प्रयोगशाला शिक्षक कलेश यादव को भी सस्पेंड किया गया है।

AntiCorruptionMeasures, TeacherMisconduct, ZeroTolerancePolicy
सांकेतिक छायाचित्र

मुख्य बिंदु: जो आपको जानना जरूरी है

  • आरोप: रोके गए वेतन को जारी करने और 'कारण बताओ' नोटिस निरस्त करने के बदले शिक्षकों से रिश्वत की मांग।

  • कार्रवाई: मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत निलंबन।

  • अधिकारी: संभागायुक्त कृष्ण गोपाल तिवारी और कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर एक्शन।

क्या है पूरा मामला?

कोदारोटी विकासखंड में तैनात संकुल प्राचार्य धनराज सूर्यवंशी के खिलाफ प्रशासन को गंभीर शिकायतें मिली थीं। आरोप था कि सूर्यवंशी उन शिक्षकों को निशाना बना रहे थे जिनका वेतन किसी कारणवश रोका गया था या जिन्हें नोटिस दिया गया था। इन प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने और वेतन जारी करने के एवज में सूर्यवंशी ने कथित तौर पर अवैध राशि (रिश्वत) की मांग की थी।

शिकायत के बाद कराई गई विभागीय जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। संभागायुक्त द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्राचार्य का यह कृत्य 'शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर अपचार' और 'गंभीर अनियमितता' की श्रेणी में आता है।

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दो अलग-अलग आदेश, एक कड़ी कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए न केवल प्राचार्य, बल्कि इसमें शामिल प्राथमिक प्रयोगशाला शिक्षक कलेश यादव पर भी कार्रवाई की गई है।

  1. धनराज सूर्यवंशी (प्राचार्य): संभागायुक्त ने इन्हें नियम 9(1) के तहत निलंबित कर इनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय, बैतूल नियत किया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलता रहेगा।

  2. कलेश यादव (शिक्षक): कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र वरकड़े ने यादव को भी समान नियमों के तहत सस्पेंड कर दिया है। इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय (BEO) बैतूल तय किया गया है।

सिस्टम पर प्रहार

शिक्षा विभाग के भीतर इस तरह की वसूली को प्रशासन ने 'ज़ीरो टॉलरेंस' की नीति के खिलाफ माना है। आदेश में उल्लेख है कि लोक सेवक द्वारा किया गया ऐसा आचरण सिविल सेवा आचरण नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्रवाई से जिले के अन्य संकुलों और विभागों में भी कड़ा संदेश गया है कि भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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