प्रधानमंत्री_श्रम_योगी_मानधन_योजना में पंजीयन करायें और प्रतिमाह 3000 रुपए की पेंशन का लाभ पाएं
भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनांतर्गत 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु वर्ग के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय रू. 15000/- से कम है, वे इस योजना में पंजीयन करा सकते है। पंजीकृत व्यक्ति के खाते से आयु के अनुसार प्रतिमाह रू. 55/- से 200/- का अंशदान स्वतः जमा होगा, उतनी ही राशि शासन द्वारा भी जमा कराई जाएगी। 60 वर्ष की उम्र के पश्चात पंजीकृत लाभार्थी को रू. 3000/- प्रतिमाह की ग्यारंटीशुदा पेंशन प्राप्त होगी। लाभार्थी की मृत्यु उपरांत जीवनसाथी को रू. 1500/- प्रतिमाह की पेंशन प्राप्त होगी।
इस संबंध में जिला श्रम पदाधिकारी द्वारा कर्बला ब्रिज पर कार्यरत श्रमिकों के समक्ष जाकर उक्त योजना के संबंध में जानकारी सभी श्रमिकों को प्रदाय की गई एवं उन्हें ये बताया गया कि योजना के अंतर्गत पंजीयन करने हेतु अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक/चेकबुक एवं मोबाईल नम्बर लेकर नजदीकी कॉमन सर्विस सेन्टर (सी.एस.सी.), एमपी ऑनलाईन पर जाकर करने हेतु प्रेरित किया गया । इसके अतिरिक्त श्रम पदाधिकारी द्वारा यह जानकारी भी दी गई कि जिले में कार्यरत श्रमिक अपना पंजीयन स्वयं भी https://maandhan.in/maandhan/login लिंक के माध्यम से पंजीयन कर सकते है।











