मुलताई क्षेत्र में रेत के अवैध भंडारण पर राजस्व एवं खनिज अमले की कार्रवाई, प्रकरण दर्ज ! IllegalMining, EnvironmentalRegulation, AdministrativeAction
बैतूल, 26 जून 2026। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशानुसार बैतूल जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत मुलताई तहसील के ग्राम परमंडल में रेत के अवैध भंडारण पर प्रशासनिक अमले ने बड़ी कार्रवाई की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 25 जून को ग्राम परमंडल स्थित एक भूमि पर भारी मात्रा में खनिज रेत के अवैध भंडारण की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) मुलताई के नेतृत्व में राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर आकस्मिक निरीक्षण किया।
IllegalMining, EnvironmentalRegulation, AdministrativeAction
84 घन मीटर रेत जब्त, भूमि स्वामी के खिलाफ मामला दर्ज
निरीक्षण के दौरान एसडीएम मुलताई, तहसीलदार मुलताई, राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी और खनिज निरीक्षक बैतूल की टीम ने ग्राम परमंडल के खसरा क्रमांक 538/2/1/2/1/1/1/1/1/1/1/2 (रकबा 0.025 हेक्टेयर) के अंश भाग की जांच की। मौके पर रेत का एक बड़ा ढेर पाया गया, जिसकी माप करने पर कुल 84 घन मीटर खनिज रेत अवैध रूप से भंडारित मिली।
राजस्व रिकॉर्ड की जांच करने पर उक्त भूमि अनिरुद्ध, पिता गेंडू गढेकर (निवासी सर्रा, मुलताई) के नाम पर दर्ज पाई गई। भूमि स्वामी द्वारा बिना किसी वैध अनुमति के इस रेत का भंडारण किया गया था।
अपर कलेक्टर न्यायालय में भेजा गया मामला
संयुक्त टीम ने अवैध रूप से भंडारित की गई पूरी रेत को जब्त कर लिया है और खनिज नियमों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध भंडारणकर्ता के खिलाफ 'मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022' के प्रावधानों के तहत जुर्माना (अर्थदंड) प्रस्तावित किया गया है। मामले का प्रकरण आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अपर कलेक्टर बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।











