भोपाल: बिजली कर्मचारियों से मारपीट करने वालों पर FIR, 1.41 लाख का बिल मांगने पर दी थी जान से मारने की धमकी ElectricityDispute EmployeeSafety
भोपाल। सरकारी काम में बाधा डालने और बिजली कर्मचारियों के साथ अभद्रता करने वालों के खिलाफ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सख्त रुख अपनाया है। शहर के बाग फरहत अफजा (ऐशबाग) क्षेत्र में बकाया बिल वसूली के दौरान कर्मचारियों से मारपीट करने वाले तीन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

क्या है पूरा मामला?
इंडस्ट्रियल गेट कार्यालय प्रबंधक संजय बारमासे के अनुसार, बाग फरहत अफजा निवासी शहजादी बी पर 1 लाख 41 हजार 669 रुपये का बिजली बिल बकाया था। उन्होंने यह मकान सीमा बेगम को बेच दिया था। जब बिजली विभाग की टीम बकाया वसूली के लिए पहुंची और सीमा बेगम को बताया कि बिल जमा न करने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा, तो विवाद शुरू हो गया।
आरोपियों ने न केवल सरकारी काम में रुकावट डाली, बल्कि कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज और मारपीट करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी।
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इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
कंपनी की शिकायत पर ऐशबाग थाना पुलिस ने तीन आरोपियों— सीमा बेगम, आशु और समीर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की है:
धारा 296(B): अश्लील हरकतें या गाली-गलौज।
धारा 132: सरकारी कर्मचारी पर हमला या बल प्रयोग।
धारा 351(3): जान से मारने की धमकी देना।
धारा 3(5): सामान्य इरादे से किया गया कृत्य।
मैदानी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कंपनी सख्त
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार या हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कंपनी ने सभी अधिकारियों को आदेश दिया है कि ऐसी घटनाओं पर तुरंत FIR दर्ज कराई जाए ताकि मैदानी स्टाफ का मनोबल बना रहे।











